राजस्थान छात्रावास अधीक्षक 335 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन 2024: ऑनलाइन आवेदन, सिलेबस, नोट्स पी. डी.फ., पिछले सालों के पेपर

राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1 के कुल 335 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)- 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपन्न मे बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका पूरा विवरण नीचे इस पोस्ट में दिया गया है। नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे ओर अपना आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरे ओर अधिक जानकारी के लिए हमारे ग्रुप को जॉइन करे 

पदों की संख्या का वर्गवार विवरण:-

Rajasthan Hostel Superintendent Bharti 2024 राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी
राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 335 पदों पर जारी

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रियाः

बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से पढ़ लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। 

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ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया निम्नानुसार होगी:-

ऑनलाईन ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे।

अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें।

OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SS0 के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (Graduation)-2022 का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) दर्ज करना होगा। CET (Graduation) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET (Graduation) के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाए, प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा-


आधार कार्ड आधारित सत्यापन:-

  • यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
  • यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगाः-
  • आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।
  • यदि आधार कार्ड नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी।
  • घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा:- 
  • मूल प्रमाण पत्र विकल्प उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल / बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
  • डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प-उम्मीदवार अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम् रोल न० व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।
  • यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी"मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मै परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा / होऊँगी"।
  • उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ, प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई गलती को आवेदक की गलती माना जायेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
  • अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 
  • अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें।

  •  महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही सूचना भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
  1. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
  2. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार  नहीं किया जायेगा।
  3. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Help desk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
  4. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं / शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते है। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा है।
  5. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने / तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।

समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित /सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

एक (otr) बारीय पंजीयन शुल्कः 

  • कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करायें।
  • सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु-रूपये 600/- (ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु-रूपये 400/-
  • समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु-रूपये 400/-


नोट-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।

2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।


छात्रावास अधीक्षक  के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:- 

गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन सचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है

तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अन्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।

अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।

राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम-1963 के नियम 6A (1) के प्रावधानानुसार छात्रावास अधीक्षक पद हेतु विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों को 12.5 प्रतिशत आरक्षण देय है। विभागीय मंत्रालियक कर्मचारी कोटे का लाभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को ही देय है। 

महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी, विभागीय कर्मचारियों, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।

विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।


विशेष सूचनाः-

1.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

2. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वतीं तीन मर्ती वर्षों के लिए अपनीत किया जायेगा। तीन मर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जावेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे गर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वतीं वर्षों में उपलब्ध हो।

3. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।

4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यधियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछया वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम् निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पत्ति के नाम व आम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो विधया के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

6. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02. 2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

10. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बारां जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13 (20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।


भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-

(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक -

  • प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
  • प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे। भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिक्तियो का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5 (18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-11 दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22. 12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी / ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

बारा जिले में सहारया जाति के लिय राज्य सरकार के निदेश कमाक प.13 (25) कामिक/क-2/91 पाट कोई व्यजित जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत हो गया/पी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है. पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा होगी किन्तु परचक्षण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"

  • "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अहित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अहंक उत्तीर्ण अंक/मा कुल अंक, অরা कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अपवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतन हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जावेगा।"
  • यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अवनीत की जायेगी तथा तत्‌पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।
  • किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के काम में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देव आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार कसो ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जायेगा, परन्तु शीभी गती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन कित्ती नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख पार ब्यूरों के बारे में रक्त घोषणापत्र/बनबंध देता है सो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नेमितक/संविदा/अस्थाई तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग को फायदे से विवृजित नही किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः-

उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5 (31) DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी / ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीगोपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने


1. उक्त सारणी के स्तंम संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / बैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या 4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप / पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"


नोटः- कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।


अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्‌भावी निवासी है और जो स्वयं या. यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्‌भावी निवासी रहे है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्‌भावी निवासी है।


2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13 (20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।


3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (मर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यहां पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम-1963 यथा संशोधित यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।


4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13 (20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।


नोटः-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया नियुक्ति की अयोग्यताएं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्‌यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।


वेतनमान:-राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-11 का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-05 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

महत्पूर्ण तिथियाँ 

(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

(2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।


पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक।

(ii) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।


आवश्यक नोटः परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता बाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका / चुकी है या उपस्थित हो रहा रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा /होगी किन्तु उसे - 1. जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ,

3. जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,समुचित चयन ऐजेन्सी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा की तिथी से पूर्व तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।


स्पष्टीकरण:- 

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेगें, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।


अन्य योग्यताएँ -

(1) स्वास्थ्य-छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और यह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि छात्रावास अधीक्षक पेड-1 के रूप में जसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि यह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः यह निवास करता है।


(2) चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि यह छात्रावास अधीक्षक डेरा-॥ के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे स‌चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहा उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।


राष्ट्रीयता-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या (ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कोनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, गालवी, जैर और इश्थोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।


नोटः-पत्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) (क) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयुः विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। जिसस गर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट ३ वर्ष से अधिक नही दी जायेगी।"


स्पष्टीकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में छात्रावास अधीक्षक पेड- गती-2016 में आयु की गणना 01.01.2017 को गई थी. इसको बाद नहीं नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 63 वर्ष की अतिरिक्त छूट देन होगी।


राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देव होगी The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."


उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी अधिकतम आयु सीमा में,

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूक्ति जनजाति/अन्य पिक्का वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला

अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है. के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। 

भूतपूर्व कैदी जी दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियनों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था.

उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि को बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी। इस सेवा के किसी पय पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा बाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।

आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित गाध्यमों की सम्यक रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और में अतिभ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मबारी जो अधिष्ठायी (Substantive) है सियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा क० वर्ष होगी। यह छूट अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। 

विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निरिया की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण

विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला की मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिकों के मामले में उपर्युका वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणानिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक हो तो उन्हे विहित आयु सीमा में ही समजा जाएगा।

रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम जादु चीमा 50 वर्ष होगी। मूठपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस वीर चक्र या कोई अन्य उम्म विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्ब आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5 (18) कार्मिक/क-2/64 पार्ट/ दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।


नोट:-

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि यह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम-1963 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 8 की क.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।


पेंशन-नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।


विवाह पंजीयनः-शासन के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। यथा समय वांछनीय होगा।

पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः-

  • (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 17.02.2024 से दिनांक 17.03.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
  • (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2024 से दिनांक 17.03.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

परीक्षा आयोजन छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-11 के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) / टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT) / ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।


प्रवेश पत्रः 

बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आर्नेलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं SSO ID ध्यान में रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।


नियुक्ति की अयोग्यताएँ:-

किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा /होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा


नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह केसमय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु 

दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।

जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।


आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जित्त श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।


कृपया ध्यान देः-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते है तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. किसी भी प्रतियोगी / पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टयों बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रदद की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यर्थी की होगी।

7. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश


फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

  • a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
  • b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
  • c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
  • d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
  • c. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
  • f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते है लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
  • G.आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
  • h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए।
  • फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
  • फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।


परीक्षा के समय प्रवेश पत्र 

 1.उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

2. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

3. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात्अपलोड करें।

 4. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

 केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 होना चाहिए।

फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए

 मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।


विशेष टिप्पणी:-
परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जायेगी।
परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल / बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।
कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक / संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।


जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।

सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।

ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकियाः 

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार / जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्कीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार / जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में बांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी / दिव्यांगजन श्रेणी / मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी / दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी / मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर यह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्वात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। 


शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है, शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 07 दिवस में ही संशोधन कर सकते है। इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम, रोल नं, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिये One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एकबारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेवें। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर यह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन

ii. आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी। उक्त पदों पर भर्ती समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के माध्यम से की जा रही है। अतः आवेदित अभ्यर्थियों में से 15 गुणा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को इस पद की परीक्षा में शामिल किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अंतिम तिथि के पश्चात 07 दिवस में ही संशोधन का अवसर दिया गया है, परीक्षा आयोजित होने के बाद संशोधन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।


ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रकियाः

 बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 07 दिवस के भीतर SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recuitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेगें। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।


श्रुत लेखन की सुविधाः सामान्यतयाः 

सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।


अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

i. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था / विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार / मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।

ii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनको मूल दस्तावेजों की जांच उपरान् अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

iii. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

iv. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है-

"यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।"


जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

 किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र कमांक एफ 110/आ.क. व/ डीडीवीसी/सान्याअदि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज / साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास / जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यकता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख / अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा / समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प (1) कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य सगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-यन्त्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाम देय नहीं होगा।

आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर यह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथामः आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक / अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए है। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों मेंलिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए है। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।


परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- 

छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-॥ के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

बोर्ड की वेबसाईट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूधना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन /सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

किसी प्रकार की चिटिंग या पेपर लीक मे लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए है। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

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