राजस्थान सरकार की योजनाएं, Rajasthan government schemes 2024

राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की pdf इस पोस्ट मे सबसे निचे डाल दी है सभी योजनाओं को अच्छे से पढ़कर dawnlod कर सकते हो राजस्थान सरकार की योजनाएँ कार्यक्रम को नीचे सभी योजनाओं के कि जानकारी दी गई है । जिसे आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं । pdf के रूप अपने फोन या पीसी मे रख सकते ताकि दुबारा रिवीजन करने या कोई योजना के बारे में जानकारी लेनी हो तो आसानी से मिल सके 

Rajasthan government schemes

1.मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

01 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 10 लाख रूपये तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना संविदाकर्मियों और लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।

• प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 850 रूपये पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

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2. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

02 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी।

इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है।

इस योजना के मुख्यतः दो घटक हैं:-- 

1. निःशुल्क दवाइयाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना। 

2. निःशुल्क परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों का निःशुल्क परीक्षण करना।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया। आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइयों, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियों निशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है।


3. निरोगी राजस्थान अभियान

18 दिसंबर, 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्याविभाग द्वारा संचालित है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी सहित अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।

अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गाँव और शहरी वाडों में एक-एक महिला एवं पुरुष 'स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए।


4. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है।

इस योजना के तहत चिरजीवी योजना में बीमित परिवार को पाँच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।


5. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार

द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से शुद्ध के लिए पुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है।

मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

इस अभियान के सतत् एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए: डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया।


6. मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा


7. मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

07 अप्रैल, 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना शुरू की गई है। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। 

इसका उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रयोग- शाला की क्षमता बढ़ाने व अन्य जाँच सुविधा उपलब्ध कराने है।

योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जाँचे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही।


8. घर-घर औषधि योजना

18 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर-घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन के निर्णय लिया गया है।

इस योजना की शुरुआत 01 अगस्त, 2021 को हुई है।योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इसके तहत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में (वर्ष 2021-22 से 2025-26) तीन बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के दो-दो पौधे सहित कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मोनिटरिंगकमेटी का गठन किया गया।


9. आईएम शक्ति उड़ान योजना

19 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 'आईएम शक्ति उड़ान योजना' शुरू इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

इसमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।

इस योजना से राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।

राजस्थान सरकार द्वारा 03 अक्टूबर, 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 को जारी की गई है।

सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है।

योजनान्तर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए

रोगी को 3 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। रोगी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10 हजार रूपये एवं परिजनों को 2 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रूपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।

सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रूपये प्रतिमाह 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1 हजार रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रूपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।

सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी IM परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा NFSA आदि से लाभान्वित किया जाता है।


10. राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019

11. राजस्थान शुभ शक्ति योजना

राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों महिला और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 01 सितंबर, 2019 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके आयुष्मान भारत- महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।

योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना व जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना है। 


• योजना के पात्रता-

1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार

2. सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी।

• इसका दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। नए चरण में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ाकर 98 लाख से 1.10 करोड़ परिवार कर दी गई है।

अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रूपये तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 के पैकेज को बढ़ाकर 1576 कर दिया गया।

●इसमें वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। .

सरकारी के साथ-साथ संबद्ध निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज

• भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल है।

• बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को शामिल

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MoU हुआ है।


13. मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना • कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों,

विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरीना बाल कल्याण योजना/ मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है।

25 जून 2021 से योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इसमें प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रतिमाह एवं 2000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की राशि देय

इन बच्चों को शैक्षणिक/ अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा. राजकीय आवासीय विद्यालय / छात्रावास / विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है।

इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को 1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही 1.500 प्रतिमाह पेंशन देय है. साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹ 1,000 प्रतिमाह एवं 2,000 वार्षिक देय है।


14. इंदिरा रसोई योजना

राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है।

इस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र

TA 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति पाली अनुदान की राशि रूपये 12 थी जिसे 01 जनवरी, 2022 को बढ़ाकर 17 कर दिया गया।

• राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

. इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है।

• इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा था लेकिन राजस्थान बजट 2022-15 इंदिरा महिला शक्ति निधि


17. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

18 दिसंबर, 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि [Indira Mahila (IM Shakti) fund] की योजना का शुभारंभ किया है।

• इसके लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रूपये अर्थात् 5 वर्ष के लिए एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

• इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड रुपए का ऋण मिल सकेगा।

इस निधि के माध्यम से प्रदेश में पाँच विभिन्न योजना शुरू की जाएगी-

1. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना- एक करोड़ रुपए तक का ऋण

2. इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना- 75 हजार निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण

3. इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना- 5 हजार

महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण 4. इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना शिक्षा से वंचित रही 50 हजार बालिकाएँ और महिलाएं

5. इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना 10 हजार महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण


16. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना • किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारम्भ 17 जुलाई 2021 को किया।

इस योजना का नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। इस योजना पर सालाना रूपये 1450 करोड़ काअतिरिक्त व्यय होगा। 

• इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह रूपये 1 हजार अथवा अधिकतम रुपये 12 हजार प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा।

समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) कृषि उपभोक्ता / मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे।

यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातें में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू है।

• बिजली बिल की राशि रूपये 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा।

• इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 16 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया।

• योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेप तथा सर्विस सेक्टर के स्वरोजगार तथा रोजमर्रा स्थिति बेहतर करना है। रोजगार कर सके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 ह रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

• लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्तकर्ता न हो।

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है।


18. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई थी।

यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है।

योजना के अंतर्गत- (1)5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। (Ii) 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाईजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। (iii) 03 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे। (iv) 1 लाख कृषकों के लिए कम्पोसट यूनिट की स्थापना की जाएगी।


19. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

13 दिसम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।

इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाना है।

• योजनान्तर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8% 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 20. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 05 जून, 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावन पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है।

• पात्रता / सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार के वार्षिक आय 8 लाख रुपये रुपये प्रतिवर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

• संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

• मैरिट का निर्धारण 12वीं एवं 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

• लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होगी। . अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन व आवास के लिए रूपये 40 हजार प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

• जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है।

राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।


21. निर्यातक बनो मिशन

29 जुलाई 2021 को प्रदेश में बेहतर निवेश व ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने 'निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है।

इस मिशन के तहत करीब 22 हजार निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।


22. कृषक कल्याण कोष

16 दिसम्बर, 2019 को किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष गठित किया गया है। जून, 2022 में कृषक कल्याण कोष की राशि बढाकर 5000 करोड़ रुपए की गई हैं।


23. जनजाति भागीदारी योजना

09 अगस्त, 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जनजाति भागीदारी योजना का शुरुआत की गई है।

M इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे।

योजना के तहत रूपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर रूपये 10 लाख से अधिक और रूपये 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा रूपये 25 लाख से अधिक की स्वीकृतियाँ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी।


24. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की थी।

इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो स25. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

• मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी / पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी / पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48,000 से कम हो, को पेंशन देय है।

• बीपीएल / अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार सहरिया/ कचौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आप संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को रूपये 750 प्रतिमाह तथा 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात रूपये 1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।


26. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

01 जून, 1974 को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है।

• यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा / परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48,000 से कम हो, को पेंशन देय है।

• बीपीएल / अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार / सहरिया / कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा / परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएँ जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है उन्हें रूपये 500 प्रतिमाह 55 से 60 वर्ष की आयु तक रूपये 750 प्रतिमाह 60 से 75 वर्ष की आयु तक रूपये 1000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।


27. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 29 नवंबर, 1965 को शुरू की गई है।

यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।

विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से प्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय रूपये 60,000 तक हो, पेंशन का पात्र होगा।

55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 750 प्रतिमाह 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 वर्ष के पुरुष पेंशनर तिमा से अधिक आयु के 6/13 मार को सिलिकोसिस और कुछ 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती।


28. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

पात्रता 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष, लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के अनुरूप प्रतिमाइसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है।

• ऐसे अनाथ जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें आजीवन कारावास / मौत की सजा हो गई है या माता- पिता में से एक ही मृत्यु हो गई है और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो।

.इस योजना में सभी माता-पिता के अनाथ बच्चों, विधया के बच्चों (3 बच्चों तक), विवाहित विधवा के बच्चों कुछ रोग/ एचआईवी से संक्रमित माता-पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चे 3 बच्चों तक), विशेष योग्यजनों एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

. इस योजना के अंतर्गत 0-6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को रूपये 1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को रूपये 2,500 प्रतिमाह दिए जाते थे।

• इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु रूपये 2000 वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता दी जाती है।

योजना के पात्र पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो।


30. इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर, 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा.

उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारा में इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई।

इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और तीन वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।

इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को पाँच चरणों में रूपये 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते।


31. मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क योजना

राजस्थान बजट 2022-23 में जो महिलाओं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए 'मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई है।

• आगामी वर्ष 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।


32. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में "मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित की गई है।

• इसके तहत चिरजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं की 03 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिये जाने की घोषणा की गई।


33. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना प्रारम्भ की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा 01 फरवरी 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्थान बजट 2022-23 पर देय अनुदान राशि को रुपये प्रति लीटर किये जाते हैं 


34. मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।

इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारम्भ में इसका क्रियान्वयन तीन कृषि जलवायुविक

खण्डों कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि35. राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना राजीव गाँधी कृषक साधी सहायता योजना 30 अगस्त, 1994 को प्रारम्भ की गई तथा संशोधित योजना दिसंबर, 2009 तथा वर्ष 2013-14 से पुनः संशोधित की गई।

• इसके अन्तर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। मृत्यु होने पर 2 लाख सहायता राशि दी जाती है।


36. राजीव गाँधी जल संचय योजना

राजीव गाँधी जल संचय योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त, 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4,000 गावों में किया गया है, जिसके प्रथम चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है।

राजीव गाँधी जल संचय योजना के अन्तर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कनवर्जेन्स विभिन्न लाइन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जनसहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवा कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।


37. महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015

11 अप्रैल, 2015 को महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है- 

(अ) प्रसूति सहायता महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निधारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

(ब) पितृत्व अवकाश पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को दो प्रसुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

(स) विवाह के लिए सहायता अनुज्ञप्तिधारी महिला

श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए ₹50,000 की

सहायता राशि देय होगी अनुज्ञप्तिधारी पुरुष / महिला

श्रमिक को अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के लिए ही देय होगी।

(द) छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना- मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक, जिसके पुत्र/पुत्री जो 60% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(य) चिकित्सा सहायता अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गम्भीर बीमारी (कैन्सर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी।


38. मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 01 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।

• कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

• योजनासँगत बेरोजगारी भत्ता ₹3,000 पुरुषों के लिए तथा ₹3,500 महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है।

M मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योज के नवीन दिशा-निर्देश 2021 27 अक्टूबर, 20 अनुसार अब आवेदकों को अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी।

• इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में भी 1,000 (पुरुष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 4,500) की वृद्धि की गई है।

• मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नए प्रावधान 01 जनवरी, 2022 से प्र39. राजस्थान जन आधार योजना

• विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नम्बर एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई।

• इसके साथ ही राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान जन आधार योजना, 2019 का शुभारम्भ निम्न  उद्देश्यों के साथ किया गया है

1.राज्य के निवासी परिवारों का डेटाबेस तैयार कर हर परिवार को 'एक नम्बर एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना 

2.पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर- नकद लाभ, आधार / जन आधार प्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।

3. ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।

4. ई-मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।

5. राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का सुदृढीकरण एवं विस्तार किया जाना ।

6. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

7. जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार /परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व बजट घोषणानुसार 18 दिसम्बर, 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रदेश में प्रवृत हो चुका राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र है।

• नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है।

क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था 1. राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, राजस्थान जन आचार योजना का प्रशासनिक विभाग है। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी है।

2. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला जन आधार योजना अधिकारी है।

3. ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी है।

भारत सरकार ने 9 मई 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।


40. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है।

• यह योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है।

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएँ वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक / संरक्षक को 6 किश्तों में कुल राशि ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है।


41. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।

SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 तथा यदि लड़की स्नातक A है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

• इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाऐं 


42. सात सूत्री कार्यक्रम

सात सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के निम्न 07 घटक है-

1. सुरक्षित मातृत्व

2. शिशु मृत्यु दर में कमी 

3. जनसंख्या को स्थिर करना

4. बाल विवाह की रोकथाम

5. दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारण 6. महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान

7. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण)

43.सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना

21 फरवरी, 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई-भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई।

• इसके तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के बाद ई भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है।

ई-विक्रय के बाद 50 हजार से अधिक ई भुगतान पर 500 तथा 01 लाख से अधिक ई भुगतान पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरण होगी।


44. किसान कलेवा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी, 2014 को किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई है।

भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य ₹ 40 निर्धारित है जिसमें से 35 मंडी समिति द्वारा व 5 भोजन करने वाले द्वारा दिए जाएंगे


45. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में शुरू की गई है।

उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर यह योजना शुरू की गई।

इसमें SC / ST/OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है।

राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है।

• योजनान्तर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से कक्षा 10वीं में 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं सीबीएसई की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है।

• योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10.050 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।


46. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है।

उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर राईका, रेबारी (दवासी, गडरिया) के लिए यह योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSE/CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होंने RBSE / CBSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी।


47. एक रुपये किलो गेहूँ योजना

एक रुपये किलो गेहूँ योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलो प्रति राशनकार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रूपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।

योजना में 1 मार्च, 2019 से अब तक 1 करोड़ 74 लाख

लाभार्थियों को 2 रूपये के स्थान पर रूपये प्रति किलो

की दर से गेहूँ वितरण किया जा रहा है जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 करोड़ रूपये वहन किए गए


48. महात्मा गाँधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 553 से अधिक महात्मा गाँधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित है।

वर्तमान सत्र में आवेदन अधिक आने की वजह से इन विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5 हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गाँधी विद्यालय खोलने की घोषणा की है।


49. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019

17 दिसम्बर, 2019 से राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 प्रभावी की गई।

इस योजना का नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। यह योजन 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

योजनान्तर्गत देय एवं जमा SGST का 75 प्रतिशत अमिकों के EPF/ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण, विद्युत कर मण्डी शुल्क, भूमि कर में 07 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट / लाभ के प्रावधान किए गए हैं।


50. राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019

राज्य में MSME उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019 लागू किया गया।

इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12जून 2019 को एक वेब पोर्टल https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते।

इसमें MSME इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से 'डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट' नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।


51. जन सूचना पोर्टल 2019

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं/सेवाओं को शामिल किया गया है।


52. जनता क्लिनिक

A राज्य के नागरिकों को अपने निवास स्थान के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में गंदी बस्तियों, सपन बस्तियों जहाँ आस-पास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, में जनता क्लीनिक खोले जा रहे है।

• 18 दिसंबर 2019 की वाल्मिकी कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर में प्रथम जनता क्लीनिक का उद्घाटन किया गया था।



53. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019

कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह

योजना 12 दिसम्बर, 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत व्याज एवं सौर ऊर्जा अनुदान देना है। राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

गुणवत्तायुक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिये जाने का प्रावधान है।

कृषक, कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति/समूह/ संस्था / प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिसमें कृषक या उनके संगठन, कृषक या संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाईयां कृषि अवसंरचनात्मक परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला व 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों की शत प्रतिशत भागीदारी वाली इकाइयां आदि सम्मिलित है।


54. मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

01 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सर्जन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है।

इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) क्रियान्वयन एजेंसी है।


55. मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा

योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् करीब 69 लाख 21 हज़ार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।

• इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।

• कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।

गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी। इसके लिए पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) से की जाएगी।

• इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा।

• योजना के प्रभावी एवं सुव्यस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मिड-डे मील आयुक्त उत्तरदायी होंगे। • इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति उत्तरदायी होगी।


56. राजस्थान निक्षय संबल योजना

16 मई, 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किय गया 

राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिह्नित किया जा रहा है, जो क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• टीवी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज़ बनेंगे और विभाग द्वारा 'निक्षय पोषण योजना' के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने में भी सहयोग करेंगे।र जोधपुर में 03 जनता क्लीनिक खोले जा चुके हैं।

21तिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

• पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था। 18 तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। .

वित्तीय लाभ 75 वर्ष से कम को ₹750.केगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।23 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 की कर दी गई।1355,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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